रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 15 दिन की मोहलत दी है , अब 15 मार्च तक चलेगा लेनदेन
Paytm Crisis - RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक को 15 दिन का और वक्त दिया है , जिससे बैंक को 15 मार्च तक का लेनदेन करने की छूट मिली है। साथ ही, सेंट्रल बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहकों के संदेहों को दूर करने के लिए एफएक्यू ( FAQ ) जारी किया है। रिज़र्व बैंक ने शुक्रवार के दिन पेटीएम पेमेंट बैंक को जमा और क्रेडिट लेनदेन के लिए समय की अवधि 15 मार्च तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही ग्राहकों की चिंता को दूर करने के लिए सेंट्रल बैंक ने FAQ भी जारी किया है। FAQ से पेटीएम के माध्यम से निकासी , रिफंड , आय क्रेडिट , डीबीटी ,और बिजली का बिल जमा करने से संबंधित जानकारी दी है।
RBI ने ये निर्णय PPBL बैंक द्वारा ग्राहकों की चिंता को मद्ये नज़र रखते हुए लिया गया है। रबीआइ ने कहा है की 15 मार्च 2024 किसी भी ग्राहक का खाता , वॉलेट ,या जमा , क्रेडिट कुछ नहीं होगा , कोई अनुमति नहीं मिलेगी और इसके साथ ही पार्टनर बैंकों से रिफंड और स्वीप को भी जमा किया जा सकता है।
सेंट्रल बैंक ने 31 जनवरी को निर्द्वेष दिए थे की 29 फरवरी 2024 के बाद किसी के भी खाते , वॉलेट में जमा या टॉप अप करना बंद कर दें। रबीआई ने कहा है की एक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट से पता चला है की पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। केंद्रीय बैंक इस मामले की जांच कर रहा है।
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