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HP Breaking News - चिट्टा तस्कर को दो वर्ष की जेल और जुर्माना

Latest Himachal News in Hindi - चिट्टा तस्कर को दो वर्ष की जेल और जुर्माना 

हमीरपुर | हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में चिट्टे के साथ पकड़े जाने पर आरोपी को दोषी घोषित करते हुए माननीय अदालत ने मुजरिम को दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई। दो साल कठोर जेल की सजा के साथ अपराधी को 25 हज़ार की राशि का जुरमाना देना पड़ेगा। जुरमाना न देने से दोषी को तीन महीने अलग से जेल में रहने पड़ेगा। विशेष न्यायाधीश हमीरपुर विकास भारद्वाज की अदालत ने ये फैसला सुनाया है। अपराधी हमीरपुर की तेहसील बड़सर के वार्ड न. सात भोटा का है। 


मिली जानकारी के मुताबिक 17 जून 2021 के समय पुलिस PWD रेस्ट हाउस के पास गस्त कर रही थी। आरोपी सड़क पर जा रहा था और पुलिस को देखते ही छान से भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी करके उसे पकड़ा और उसके पास से 5.261 ग्राम चिट्टा पकड़ा। ये मामला पुलिस थाना जिला हमीरपुर में हुआ और बाद में ये मामला कोर्ट में पहुंचा। माननीय न्यायलय ने शनिवार को कोर्ट में सजा सुनाई है। इस मामले में 18 गवाहों की गवाही हुई है। 

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